RBI ने किया बड़ा ऐलान, 30 दिन में गिरवी रखने होंगे दस्तावेज, नहीं तो बैंक वसूलेगा इतना जुर्माना, देखे पूरी खबर जानकारी के लिए बता दे देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने लोन के रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट के लिए बहुत सी परेशानियों को जारी कर दिया है। और इसके द्वारा आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन के सेटलनमेंट के 30 दिनों के अंदर ग्राहकों को चल और अचल संपत्ति के सभी कागजों को जारी करने का निर्देश दिया है।
बता दे ये वहीं दस्तावेज हैं जिनकों ग्राहकों ने लोन लेते समय बैंक या फिर एनबीएफसीएस के पास गिरवी रखें हैं। आरबीआई का ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जाना है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आगे पड़े।
RBI ने किया बड़ा ऐलान, 30 दिन में गिरवी रखने होंगे दस्तावेज, नहीं तो बैंक वसूलेगा इतना जुर्माना, देखे पूरी खबर

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कितना देना होगा जुर्माना
आपको बता दे आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो बैंक के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी दस्तावेजों को जारी करने में किसी भी देरी की स्थिति में बैंक या फिर एनबीएफसीएस पर हर रोज 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। और बैंक ये जुर्माना ग्राहकों को मुआवजें के तौर पर दे सकती है।
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देखे नुकसान होने पर क्या होगा?
आपकी जानकारी के लिए बता दे लेंडर्स मतलब कि बैंक या NBFCs से ग्राहकों के सभी दस्तावेजों का नुकसान होता है तो इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए है। और इस स्थिति में ग्राहकों की डुप्लीकेट या फिर अप्रूव कॉपियां पाने में मदद करनी पड़ेंगी और मुआवजे का पेमेंट करने के अलावा, इससे जुड़ें खर्चे भी वहन करने पड़ेंगे। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार लेंडर्स को लोन री-पीमेंट या फिर लोन खाते को बंद करने की स्थिति में सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना बहुत जरूरी है।
बता दे लेंडर्स दस्तावेजों को जारी करने में अलग-अलग प्रकार के नियमों का पालन करना होता है। जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं। अब आरबीआई के नए निर्देशों के बाद 30 दिन में ग्राहकों को उनके कागज मिल जाने है। बता दें आरबीआई ने ये निर्देश बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21, 35A 1934 की धारा 45JA और 45L के द्वारा जारी कर दिए है।
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