लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब महिलाओं को फ्री में दिया जा रहा है घर, जाने कैसे करे आवेदन यहाँ देखे पोस्ट मे :- मध्य – प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना रही है । शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चलने की योजना बना रही है। शिवराज सिंह चौहान, लाड़ली बहना योजना के बाद अब एक नया मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने अब ‘लाड़ली बहना आवास’ योजना को स्वीकृति दी है। योजना के तहत लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को मकान देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
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मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1.आधार कार्ड
2.समग्र आईडी
3.मूल निवास प्रमाण पत्र
4.मोबाइल नंबर
5.पासपोर्ट साइज फोटो
6.बैंक खाता विवरण
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मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना अंतर्गत आवश्यक पात्रता
1.लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2.लाडली बहना योजना की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी।
3.आवेदक की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4.सभी वर्ग की प्यारी बहनें इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी।
5.आवेदक महिला के नाम पर कोई स्थाई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
6.जिस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है वह इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होगी।
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इस तरह करे आवेदन
जानकारी के अनुसार आपको बता दे अगर आपको इस योजना के तहत आवेदन करना है तो आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो की निचे दिए गए है।
1 . जानकारी के अनुसार सबसे पहले आपको आवेदन के फार्म को भरना है और इसके बाद में आपको ग्राम पंचायत में इस फार्म को जमा करना है।
2 . ठीक इसके बाद में आपको आवदेन पत्र के साथ मांगी गई सभी जानकारी जैसे अपना समग्र आईडी, आधार नंबर,जॉब कार्ड आदि को उसमे लगाना है।
3 . इसके बाद में आपको योजना का पंजीयन क्रमांक की खुद से ही सत्यापित करना है।
4 . और इसके ठीक बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण पोर्टल पर जानकारी को देखना है।
5 .इसके बाद में आपको फार्म सही है तो फिर राज्य सरकार की ओर से पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कारवाही के दी जाएँगी।
6 . और इसके बाद में अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपने गांव की पंचायत में अपनी शिकायत को बता सकते है।
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