EPFO Higher Pension :
गिरते तापमान मे कर्मचारियों की चमकी किस्मत खुशी से फुले नहीं समाए पेंशनधारक अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके पास अधिक पेंशन चुनने का ऑप्शन हैं। और इसके लिए ईपीएफओ ने कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते की सारी डिटेल्स को जमा करने की लास्ट तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसें अधिक पेंशन के ऑप्शन को चुनने के लिए ज्वाइंट फॉर्म वैलिडिएट करने की डेडलाइन को 30 सितंबर को खत्म किया गया था। अब नियोक्ता मतलब कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी और भत्तो की सारी डिटेल्स को 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे।

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अब श्रम मंत्रालय ने एक बात में कहा है कि नियोक्ताओं और नियोक्ता यूनियन ने आवेदक पेंशनर्स की सैलरी वितरण अपलोड करने के लिए समय अवधि को बढ़ाने की भी मांग मंत्रालय से की थी। और सैलरी भत्तों के सत्यापन के लिए 29 सितंबर तक 5.52 लाख आवेदन नियोक्ताओं के पास पड़े हुए हैं तो मंत्रालय ने कहा कि इस अनुरोध पर विचार करने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए सैलरी विवरण आदि को जमा करने की समय अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक अधिक कर दिया है।

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यह रहा पूरा मामला :
वहीं मार्च 1996 में ईपीएस-95 के पैरा 11(3) में एक प्रावधान को इसमे जोड़ा गया है। इसमें ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने पेंशन योगदान में सैलरी के 8.33 प्रतिशत तक बढ़ाने की आज्ञा दी गई है। मतलब कि उनमें से अधिक पेंशन पाने का चांस दिया गया है। और ईपीएफओं ने कर्मचारियों को हायर पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को दाखिल करने के लिए सिर्फ 6 माह का समय दिया था। और इस अवधि में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को बहुत से कर्मचारी दाखिल नहीं कर पाएं हैं। और वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को इन कर्मचारियों को ज्वाउंट ऑप्श फॉर्म को दाखिल करने का मौका देने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को अधिक पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए 4 माह का समय देना होगा। और यह 4 महीने की अवधि तीन मार्च 2023 को खत्म हो गई थी। इसके बाद से ही डेडलाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है।
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